महासमुंद। जिले के बसना विकासखंड के मुड़ीडीह गांव में शासकीय प्राथमिक शाला परिसर में साड़ी के झूले में फंसकर कक्षा चौथी के मासूम छात्र की दर्दनाक मौत के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर शाला के प्रधानपाठक श्री रघुनाथ चौधरी और सहायक शिक्षक एलबी श्री गुणितराम चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय महासमुंद द्वारा 16 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश क्रमांक 6685 / शिक्षा / निलंबन / 2026 के अनुसार विकासखंड शिक्षा अधिकारी बसना से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। आदेश में उल्लेख है कि 16 अक्टूबर को शासकीय प्राथमिक शाला मुड़ीडीह परिसर में स्थित वृक्ष से बंधे झूले की रस्सी में खेलते समय कक्षा चौथी के छात्र की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस घटना में संबंधित शाला में पदस्थ प्रधानपाठक और सहायक शिक्षक प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होते हैं और उनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत दोनों को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बसना निर्धारित किया गया है।
गौरतलब है कि मृतक छात्र की पहचान तरुण चौहान के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार स्कूल खुलने के निर्धारित समय सुबह 10 बजे से पहले बच्चे सुबह 9.30 बजे के आसपास स्कूल परिसर में खेलने पहुंचे थे। स्कूल की सहायिका स्कूल खोलकर चली गई थी, लेकिन शिक्षक मौके पर नहीं पहुंचे थे। इसी दौरान बच्चों ने पेड़ पर साड़ियों को बांधकर बनाया गया झूला बनाया था, जिस पर खेलते समय तरुण का पैर फिसल गया और गले में साड़ी फंसने से वह फंदे में लटक गया। साथ खेल रहे 8-9 बच्चों ने शोर मचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
घटना की सूचना पर भंवरपुर चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं इस घटना ने स्कूल परिसरों में बच्चों की सुरक्षा और शिक्षकों की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।








